(आशीष सिंघल)
गौतमबुद्धनगर 5 दिसम्बर, 2018
जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर ब्रजेश नारायण सिंह के निर्देशन में एनजीटी के नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से विभागीय अधिकारियों के द्वारा अपने अपने स्तर पर कार्यवाही की जा रही है ताकि पूरे जनपद में एनजीटी के नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके। इसी क्रम में नगर मजिस्ट्रेट नोएडा के द्वारा 06 संस्थाओं को क्षेत्रीय प्रदूषण विभाग की रिपोर्ट के आधार पर जुर्माना लगाते हुये 50-50 हजार रूपये के नोटिस जारी किए हैं, और 1 सप्ताह के अंदर जवाब तलब किया गया है। अन्यथा की दशा में संबंधित फर्मों के माध्यम से जुर्मानें की राशि वसूलने की कार्यवाही की जाएगी। नगर मजिस्ट्रेट के द्वारा जिन संस्थाओं पर जुर्माना लगाया गया है, उसमें प्रबंधक/स्वामी प्लाॅट नं0-76 इकाटेक-1 एक्सटेंशन ग्रेटर नोएडा, प्रबंधक/स्वामी प्लाॅट नं0-136 इकोटेक-1 एक्सटेंशन ग्रेटर नोएडा, प्रबंधक/स्वामी प्लाॅट नं0-229, 230 इकोटेक-1 एक्सटेंशन ग्रेटर नोएडा, प्रबंधक/स्वामी प्लाॅट नं0-414, 415 इकोटेक-1 एक्सटेंशन ग्रेटर नोएडा, प्रबंधक/स्वामी मैसर्स लंदन आई मार्ट प्लाॅट नं0 सी-3 सेक्टर-16बी ग्रेटर नोएडा, प्रबंधक/स्वामी मैसर्स उफएरिया प्लाॅट नं0 सी-4ए सेक्टर-16बी ग्रेटर नोएडा जिला गौतमबुद्धनगर सम्मलित है।
इसी प्रकार नगर मजिस्ट्रेट के द्वारा 4 संस्थाओं को 20-20 हजार रूपये के नोटिस जारी किये गये, जिसमें प्रबंधक/स्वामी प्लाॅट नं0 ई-57 सेक्टर-06 नोएडा, प्रबंधक/स्वामी प्लाॅट नं0 एच-25 सेक्टर-09 नोएडा, प्रबंधक/स्वामी प्लाॅट नं0 सी-460 सेक्टर-10 नोएडा, प्रबंधक/स्वामी प्लाॅट नं0 डी-38 सेक्टर-63 नोएडा, जिला गौतमबुद्धनगर सम्मलित है।
नगर मजिस्ट्रेट के द्वारा यह सभी नोटिस संबंधित फर्मों को एनजीटी के नियमों का उल्लंघन करने पर क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर जारी किए गए है। उन्होंने बताया कि यदि 1 सप्ताह के भीतर संबंधित व्यक्ति एवं फर्मों के माध्यम से रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो उनके विरूद्ध वसूली की कार्यवाही की जाएगी।


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