प्रतीकात्मक तस्वीर
लखनऊ में एक सितंबर से जो भी पॉलीथिन बैग का उपयोग करते मिलेगा उस पर पुलिस धारा 151 के तहत शांति भंग में कार्रवाई करेगी। पॉलिथीन बैग देने लेने वाले दोनों व्यक्तियों पर यह कार्रवाई होगी। यह चेतावनी बुधवार को डीएम कौशल राज शर्मा एसएसपी कलानिधि नैथानी ने संयुक्त तौर पर दी।
जिलाधिकारी ने जिम्मेदार विभागों को तीन दिन में राजधानी को पॉलीथिन मुक्त जिला बनाने का अल्टीमेटम दिया है। वह कलेक्ट्रेट सभागार में पॉलिथीन की रोकथाम को चल रही कार्रवाई की समीक्षा कर रहे थे। जिलाधिकारी ने कहा कि पॉलिथीन की सप्लाई करने वाले बड़े कारोबारियों उसे लाने वाले ट्रांसपोर्टर को पकड़ा जाए।

उन्होंने जिम्मेदारों को चेताया कि तीन दिन में उनके कार्य क्षेत्र से जुड़ी दुकानों, बाजारों साप्ताहिक बाजारों में प्रतिबंधित पॉलिथीन का उपयोग पूरी तरह बंद कराया तो कड़ी कार्रवाई होगी। साप्ताहिक बाजार में किसी दुकान पर पॉलिथीन मिली तो पूरा बाजार बंद कराया जाएगा।

बैठक में एसएसपी कलानिधि नैथानी ने निर्देश दिया कि सभी पुलिस अधिकारी अब जिले में प्रवेश करने वाले मार्गों के टोल पर अवैध शराब की ही तरह प्रतिबंधित पॉलिथीन पकड़ने के लिए वाहनों की जांच करें। प्रतिबंधित पॉलिथीन पकड़े जाने जाने पर माल वाहन जब्त कर ट्रक मालिक ड्राइवर के खिलाफ आईपीसी की धाराओं में कार्रवाई करें। मुखबिर से सूचना जुटाकर पॉलिथीन का भंडारण करने वालों को पकडे़ं। इनके खिलाफ धारा 188, 270 के तहत मुकदमा दर्ज करें। इस काम में एलआईयू भी सहयोग करेगी।

धारा 151 के तहत होगी कार्रवाई


प्रतिबंधित पॉलिथीन का उपयोग अपराध

डीएम ने बताया कि अब 50 माइक्रॉन से पतली पॉलिथीन रखना इसकी बिक्री करना अपराध की श्रेणी में आता है इसीलिए एक सितंबर से जो भी व्यक्ति पॉलिथीन कैरी बैग का उपयोग करता मिलेगा उस पर धारा 151 के तहत कार्रवाई होगी। इस कार्रवाई के तहत संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा जा सकता है।

खाद्य पदार्थो की पैकेजिंग सामग्री पर रोक नहीं 
जिलाधिकारी ने कहा कि फूड आइटम की पैकेजिंग से जुड़ी सामग्री 50 माइक्रॉन से अधिक माप की पॉलिथीन सामग्री के उपयोग पर फिलहाल रोक नहीं है। केंद्र सरकार के स्तर पर दो अक्तूबर से हर तरह की प्लास्टिक सामग्री के उपयोग पर रोक लगाने की कवायद चल रही है। इसके बाद ही इसका उपयोग रोकने को कार्रवाई शुरू होगी। फिलहाल 50 माइक्रॉन तक की पॉलिथीन से निर्मित प्लास्टिक बैग, थर्माकोल गिलास, प्लास्टिक गिलास, प्लास्टिक थैली की बिक्री उपयोग रोका जा रहा है।




उत्तरप्रदेश में पॉलिथीन को लेकर प्रशासन सख्त, आज से पॉलिथीन  निकलने पर होगी गिरफ्तारी,

पॉलिथीन का उपयोग करने पर धारा 151 के तहत होगी करवाई।
साभार अमर उजाला 
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